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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइनपार क्षेत्र में 18 मार्च 2022 की रात एक किशोरी अपनी छत पर सो रही थी। उसी दौरान रवि पुत्र सुरेश उसकी छत पर पहुंच गया। वह किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि किसी से कहा तो जान से मार दूंगा। लड़की चिल्लाई तो उसकी मां वहां पहुंच गई। मां को देख युवक धमकी देकर भाग गया। किशोरी ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने थाने पहुंचकर रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद रवि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रवि को दोषी माना। उसे चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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