नैनीताल, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने नेपाली मूल के निवासियों द्वारा नैनीताल के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व गलत तरीके से भारत के दस्तावेज तैयार कर कब्जा किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बीते 28 अगस्त को सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यामूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पवन जाटव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बीते कई वर्षों से नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल जिले के ग्रामसभा खुरपाताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास करीब 25 परिवार के लोगों ने सरकारी व नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया है। इन लोगों ने ना ही कोई नागरिकता हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया और ना ही किसी तरीके से भारत देश की नागरिकता हासिल की और यहां के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं कार्ड, अवैध तरीके से बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर पानी बिजली के कनेक्शन आदि अवैध तरीके से हासिल कर लिए।
इस सम्बंध में कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से की परन्तु उनकी शिकायत का कोई निराकरण नही हुआ। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस तरह की अवैध गतिविधिओ पर रोक लगाई जाय। जिन अधिकारीयों ने उन्हें ये प्रमाण पत्र जारी किए उनके खिलाफ भी विभागीय व दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाएं।
(Udaipur Kiran) / लता