जौनपुर,31 अगस्त (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को 5 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 65000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 9 जुलाई 2020 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर के यहां ले जाया गया जहां पता चला कि उसका पड़ोसी रमेश बिन्द जो दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, 10 दिसंबर 2019 की रात वादी व उसकी पत्नी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया था जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई है। मुकदमा दर्ज करवाने के 2 माह बाद पीड़िता ने लड़के को जन्म दिया जो उसके साथ ही रहता है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रमेश बिंद को भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव