लखीमपुर खीरी, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायालय पास्को कोर्ट ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक पास्को बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के मामले में थाना फूलबेहड़ में आराेपित रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में विशेष न्यायालय पास्को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट राहुल सिंह प्रथम ने राेहित काे दाेषी पाते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। दाेषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव