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एआईएडीएमके सिंबल मामले में सुकेश चंद्रशेखर को निचली अदालत ने दी जमानत

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सुकेश को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस आदेश के बावजूद सुकेश जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दूसरे मामलों में जेल में बंद है।

सुनवाई के दौरान सुकेश की ओर से पेश वकील अनंत मलिक ने कहा कि वह इस मामले में 7 साल 4 महीने से हिरासत में है। सुकेश के खिलाफ इस मामले में जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं, उनमें किसी में भी सात साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुकेश के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। इस मामले में एक करोड़ 30 लाख रुपये की बरामदगी भी हुई है। ये पैसे एआईएडीएमके को सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 नवंबर 2018 को टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे।

सुकेश के खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को 10 करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रूट के जरिए डिलीवरी की जाती थी। सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी का मामला भी दर्ज है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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