Haryana

सिरसा: विधानसभा चुनाव 2024 के मध्यनजर एसपी डबवाली ने सभी थाना प्रबंधकों को दिए निर्देश

महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों निर्देश दिए
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों निर्देश दिए
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों निर्देश दिए
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों निर्देश देते

सिरसा, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । पुलिस अधीक्षक डबवाली दीप्ति गर्ग ने विधानसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सुरक्षा के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों निर्देश दिए है। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, दबंगई, शांति व्यवस्था को भंग करने, लड़ाई-झगड़ा, दंगा-फसाद करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि लाइसेंस शुदा हथियार धारक अपने हथियार को बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाना या गन हाउस में जल्द से जल्द जमा कराएं। साथ ही उन्होंने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है उन सभी के हथियारों को पुलिस थाने या गन हाउस में जमा करवाना सुनिश्चित करे। गन हाउस में जमा किए गए हथियार की जमा पर्ची थाने में जमा करवाएं। हथियार न जमा करने वालो के खिलाफ नियमनुसार संविधान की धारा 223 क्चहृस् ( लोक सेवक द्वारा प्रस्तावित आदेश की अवज्ञा करना, ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है या करने की प्रवृत्ति रखती है, या दंगा या झगड़ा पैदा करती है या करने की प्रवृत्ति रखती है) के तहत कार्रवाई करे।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं धार्मिक विद्वेष/सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित पोस्ट कर अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है। पुलिस विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन किसी भी मैसेज/ फोटो /वीडियो को बिना जांचे-परखे किसी दूसरे व्यक्ति के पास फॉरवर्ड ना करें। डबवाली पुलिस द्वारा ऐसे मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्तियों पर भी सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रमेश डाबर

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