Assam

नाबालिग से बलात्कार मामले में 20 साल की सजा

धेमाजी (असम), 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । स्थानीय जिला कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में आरोपित संजय कर्मकार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

जनवरी 2024 में जोनाई के शांतिपुर ऑकलैंड गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना पर शुक्रवार को धेमाजी जिला जज कौशिक हजारिका की कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपित संजय कर्मकार को 20 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय फोगालाई ने पैरवी की थी।

पिछले डेढ़ महीने में धेमाजी जिला न्यायाधीश की कोर्ट का यह चौथा बड़ा फैसला है। इन सभी मामलों में जिला जज की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपितों को सख्त सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / अरविन्द राय

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