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झारखंड हाई कोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब

jharkhand high court

रांची, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने साहिबगंज के लोगों को अब तक पाइपलाइन से जलापूर्ति नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक कहा कि पानी लोगों की मुख्य जरूरत होती है। राज्य सरकार साहिबगंज के लोगों को क्यों प्यासा रखना चाहती है।

कोर्ट ने सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज में पेयजल के लिए पाइपलाइन लाइन बिछाने के लिए रेलवे से एनओसी लेना था। इसके एवज में रेलवे को पैसे की भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2017 में ही रेलवे से एनओसी मांगी गई थी। इसके बाद सात साल तक सरकार की ओर से कोई आगे पहल नहीं की गई।

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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना

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