मुरैना, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । थाना देवगढ़ के एक प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मारपीट के आरोपियों को पांच- पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक अरविंद त्यागी के अनुसार डाबर पूरा थाना देवगढ़ में दिनेश सिंह ने अपने चचेरे भाई सतीश एवं धु्रव सिंह के साथ 4 अक्टूबर 2022 को नवरात्रि के त्योहार पर दुर्गा मंदिर में प्रसाद चढ़कर वापस आ रहे थे, तभी रामसेवक, परशुराम, संतोष एवं चालू सिकरवार ने रास्ता रोककर गंदी-गंदी गाली दी। रामसेवक ने सतीश के सिर में लोहंगी, लाठी, परशुराम ने बाए कंधे पर लाठी, चालू ने कुल्हाड़ी से सतीश ध्रुव सिंह की मारपीट कर दी। जिसकी रिपोर्ट थाना देवगढ़ में जाकर की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपितों के विरुद्ध थाना देवगढ़ में 294, 341, 323, 324, 325, 326 सहित अन्य धाराओं का मामला पंजीबद्ध किया गया। अपर लोक अभियोजक अरविंद त्यागी ने यह भी बताया कि न्यायालय में साक्षी के आधार पर आरोपी चालू उर्फ मनीष, संजय उर्फ संजू, रामसेवक सिकरवार, परशुराम सिकरवार, संतोष सिंह सिकरवार एवं मोनू सिंह सिकरवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा ने दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 अर्थ दंड से दंडित किया गया है
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा