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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब बीस दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 6 मई, 2022 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 मई को रजनीश उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। वह उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसने उसके साथ पहले भी दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि पूर्व में अभियुक्त उनके घर के पास रहता था। दोनों के बीच पहचान होने पर अभियुक्त ने उसे डराकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ले ली। जब यह बात उसने अपनी मां को बताई तो वह परिवार सहित दूसरे इलाके में आकर रहने लगे। यहां भी अभियुक्त आकर उसे आए दिन परेशान करता था। घटना के दिन अभियुक्त उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर फरीदकोट, पंजाब ले गया। जहां उसने उसे बीस दिन तक रखा और रोज दुष्कर्म किया। अपने बचाव में अभियुक्त ने कहा कि पीडिता और वह बस से पंजाब गए थे, लेकिन पीडिता ने रास्ते में किसी को जानकारी नहीं दी। ना ही बाजार में शॉपिंग के समय पीडिता ने शोर मचाया। इस पर अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

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(Udaipur Kiran)

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