बलिया, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जरूरतमंदों को आवास देने की तैयारी है। इसके लिए सबसे पहले सर्वे होगा। तिपहिया और चौपहिया वाहन वाले इस योजना में अपात्र होंगे। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता कर इसकी पात्रता व अपात्रता के मानदण्डों की जानकारी दी।
ओजस्वी राज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए पूरे जिले में सर्वे का कार्य शुरू होगा। सर्वे का कार्य पारदर्शी तरीके से होगा। विशेष रूप से कहा कि इसमें किसी प्रकार का आवेदन किसी को नहीं करना है। यह डोर-टू-डोर सर्वे होगा। इसी सर्वे के आधार पर अगले पांच वर्षों में आवास दिये जाएंगे।
सीडीओ ने बताया कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बेघर व आवासविहीन परिवारों के पास पक्का छत हो। कोई भी पात्र परिवार आवास योजना से वंचित न रह जाए। इस सर्वे के बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सभी पात्र परिवार को सम्मिलित किया जाएगा।
ऐसे परिवार होंगे पात्र
1. आश्रयविहीन परिवार
2. बेसहारा/भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढ़ोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर।
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ऐसे परिवार होंगे अपात्र
1. जिनके पास मोटरयुक्त तीनपहिया या चारपहिया वाहन होंगे।
2. मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा।
3. 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसाान क्रडिट कार्ड होगा
4. सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।
5. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो।
6. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय करने वाले परिवार।
9. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
10. वे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
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(Udaipur Kiran) / नीतू तिवारी