Uttrakhand

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष कैद की सजा, 65 हजार जुर्माना

कोर्ट का निर्णय

हरिद्वार, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एवं स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। स्पेशल कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष की कठोर कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि आठ मार्च 2022 को बहादराबाद क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। घटना के चार दिन बाद परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने आपबीती बताई थी। पीड़िता की माता व बहन ने आरोपित युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपित आलोक पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम बौंगला थाना बहादराबाद के विरुद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित आलोक को संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए।

कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में निर्भया कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जुर्माना न देने पर छह वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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