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जेल वार्डरों को फूड एलाउंस भुगतान न करने का मामला

Allahabad High court

प्रयागराज, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव व डीजीपी-आईजी जेल प्रशासन एवं रिफार्म उप्र लखनऊ को जेल वार्डरों को फूड एलाउंस का भुगतान न करने के खिलाफ याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने यशदीप व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि सरकार पुलिस विभाग को खाद्य भत्ता दे रही है, किन्तु जेल कर्मचारियों को नहीं दे रही है। अधिकारियों से शिकायत की गई किंतु कोई सुनवाई नहीं की गई, तो यह याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को सी जे एम लखनऊ के मार्फत आदेश की प्रति दोनों अधिकारियों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। याचिका को सुनवाई हेतु 18 सितम्बर को पेश करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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