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उम्रकैद की सजा में 22 साल से जेल में बंद कैदी की रिहाई का मामला

Allahabad High Court

प्रयागराज, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 22 साल से सेंट्रल जेल वाराणसी में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दो भाइयों शालू उर्फ मंजीत पांडेय व लिटिल पांडेय की रिहाई की संस्तुति भेजने की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जेल अधीक्षक को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने अथवा 12 सितम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति ए के सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने शालू पांडेय व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका में अधिवक्ता का कहना है कि याचीगण पिछले 22 साल से जेल में बंद हैं। जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए। किन्तु जेल प्रशासन ने सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व जेल अधीक्षक से जवाब मांगा था। सरकारी वकील ने फिर समय मांगा जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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