शिमला, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । कार में चरस और अफीम के साथ धरे गए आरोपी को निचली अदालत स्पैशल जज-1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 30 हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार 6 जून, 2021 को पुलिस ने एक वाहन (नंबर-एच.पी.52बी.0583) को दीपक प्रोजैक्ट गेट बालूगंज के पास जांच के लिए रोका। इस वाहन को दोषी सुरेश ठाकुर पुत्र जयसिंह ठाकुर निवासी गांव फायल डाकघर धारी वाया शोघी तहसील व जिला शिमला चला रहा था। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो वाहन के डैशबोर्ड में 265 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम पाई गई। बालूगंज पुलिस थाना के तहत एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 18 व 20 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और मामले में 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए और गुरूवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा