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दिल्ली हाई कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को झटका, फिलहाल कोई राहत नहीं

बृजभूषण शरण सिंह का फाइल फोटो।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले के आरोपित भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने को चुनौती दी है। अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि आप ट्रायल शुरू होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। जब ट्रायल शुरू हो चुका है तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। आप परोक्ष रूप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि ये पूरा मामला छुपा हुआ एजेंडा का है। शिकायतकर्ता नहीं चाहते याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहें। उनकी दलील का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को दो हफ्ते के अंदर लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है। 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपित विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत ने एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था।

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। साथ ही सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

सात जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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