फरीदाबाद, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुजेसर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती से दोस्ती कर बलात्कार करने वाले आरोपी को बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना मार्च 2019 की है। आरोपी ने किशोरी के बालिका होने पर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और बाद में मारपीट शुरू कर दी थी। किसी तरह वहां से जान बचाकर अपने पिता के घर पहुंची।
जिस पर केस दर्ज किया गया था। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुजेसर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी तीन बेटियां हैं। दूसरे नंबर की बेटी 4 मार्च 2019 को घर से लापता हो गई थी। उसने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीडि़त ने बेटी की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। बाद में पता चला कि संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में रहने वाला अंकित नेगी (21) युवती को शादी करने की नीयत से बहला फुसला कर भगा ले गया है। पता चला कि दोनों के बीच काफी समय से दोस्ती थी।
दोस्ती के दौरान ही आरोपी अंकित नेगी ने दो बार उसके साथ बलात्कार कर चुका था। लडक़ी जब बालिक हुई, तो आरोपी ने उसके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग कर अपने घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद आरोपी ने युवती के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसकी मां खाना तक नहीं देती थी। 10 जून 2019 को वह ससुराल से भागकर पिता के घर आई और पूरी घटना की जानकारी दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा के तहत भी केस दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर शर्मा