ग्वालियर, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के तहत सात वर्ष पूर्व चार हजार रुपये की उधारी के लिए लोकेन्द्र उर्फ एटीएम तिवारी की हत्या के दो आरोपियों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कुलदीप दुबे ने बताया कि घटना पांच जून 2017 को गोल पहाडिय़ा की है, जब विक्रम उर्फ विक्की भूरा उर्फ प्रदीप, नितिन गुर्जन, नितिन राठौर व संतोष किरार ने लोकेन्द्र उर्फ एटीएम तिवारी के सिर में गोली मार दी और चेहरा पत्थरों से कुचल दिया जिस पर उसकी मौत हो गई। फरियादी अजय तिवारी की रिपोर्ट पर जनकगंज थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच आरोपी नितिन राठौर व संतोष किरार का निधन हो गया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीएस शैयाम ने सुनवाई के बाद विक्रम उर्फ विक्की एवं भूरा एवं प्रदीप को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा तोमर