झांसी, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । बाइक सवार युवक को रोककर धमकी देते हुए मोबाइल और पांच सौ रूपये की लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को न्यायलय विशेष दस्यु प्रभावित विशेष न्यायधीश पवन कुमार की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे होटल के पीछे गोस्वामी भवन निवासी धर्मेंद्र कुशावह ने 27 दिसंबर 2013 को सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात करीब दस बजे वह कच्चे पुल से चित्रा चौराहा की ओर जा रहा था। तभी दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर धमका कर उसकी जेब से पांच सौ रूपये ओर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर सर्वलांस के माध्यम से लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। पकड़े गए दोनों बदमाश सीपरी बाजार के गोंदू कंपाउंड निवासी दीपक धोबी और संजय बताए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पुत्र दाखिल कर दिया था।
न्यायलय ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए साक्ष्य और अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ओर से की गई ठोस पैरवी के चलते दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर आज उन्हे पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय से आदेश होने के बाद दोनों लुटेरों को वारंट तैयार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है।
(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया / मोहित वर्मा