प्रयागराज, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के घर पर कब्जे के लिए आगजनी के मामले में सजा के खिलाफ कानपुर की सीसामऊ सीट से निवर्तमान सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अपील पर सुनवाई के लिए 18 सितम्बर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने राज्य सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर दिया है। कानपुर की स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) ने डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी के आरोप में इरफान सोलंकी एवं रिजवान सोलंकी सहित पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ अपील में सजा को रद्द करने और निर्णय आने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि सात साल कैद की सजा के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा से सदस्यता निरस्त हो चुकी है। इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त याकूब की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला