सुकमा,25 अगस्त (Udaipur Kiran) ।सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में शामिल एक महिला सहित तीन नक्सलियों को विस्फोटक सामाग्री के साथ गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है।गिरफ्तार महिला नक्सली पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस द्वारा रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्रान्तर्गत 23 अगस्त को थाना जगरगुण्डा से डीआरजी कमांडर उपनिरीक्षक सोड़ी कन्ना एवं प्रधान आरक्षक बारसे भीमा के हमराह डीआरजी, बस्तर फाईटर एरिया डोमिनेशन एवं नक्सली आरोपितों की धरपकड़ हेतु ग्राम आश्रमपारा, कामापारा, सिंगाराम की ओर रवाना हुए थे ।अभियान के दौरान सिंगाराम जंगल के पास सादे वेश-भूषा धारण किये कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को अपने ओर आते हुए देखकर भागने लगे, जिनमें से घेराबंदी कर एकसंदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम तेलाम गुज्जा पिता तेलाम हुंगा, 35 वर्ष निवासी इंगीरपारा, सिंगाराम, थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा का होना तथा नक्सल संगठन में डीएकेएमएस सदस्य के पद पर कार्य करना बताया।
वही 165 वाहिनी एवं जिला बल संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन एवं नक्सली आरोपितों की धरपकड़ हेतु ग्राम मिसीगुड़ा, बेदरे व आस-पास जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे ।अभियान के दौरान मिसीगुड़ा जंगल के पास सादे वेश-भूषा धारण किये कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को अपने ओर आते हुए देखकर भागने लगे। जिनमें से घेराबंदी कर एक महिला सहित दोसंदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम महिला उईका मोटी पिता कोआ (जगरगुण्डा एरिया कमेटी सीएनएम सदस्या, इनामी 02 लाख रुपये ) 20 वर्ष निवासी मिसीगुड़ा, पाण्डुपारा, थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा, डोडी तथा भीमा पिता बधरु (मिलिशिया सदस्य) 21 वर्ष निवासी मिसीगुड़ा थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा का होना तथा दोनों नक्सल संगठन में उपरोक्त पदों पर कार्य करना बताया ।
पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा रखे गये थैले की चेकिंग करने दो जिलेटिन राड, एक मीटर कोर्डेक्स वायर, तीन मीटर बिजली वॉयर बरामद किया गया। गहन पूछताछ करने पर बताये कि बड़े नक्सलियों के कहने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उक्त सामग्री को रखे हुए थे । ग्राम कुदेड़ के पास बीते छह जुलाई को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुचाने की नीयत से आईईडी प्लांट करने की घटना में शामिल रहना बताया । उक्त कृत्य विधि विरुद्ध पाये जाने से थाना जगरगुण्डा में पूर्व से अपराध क्रमांक 12/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध है। वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
(Udaipur Kiran) / मोहन ठाकुर / केशव केदारनाथ शर्मा