हल्द्वानी, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज चैराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को चार सितम्बर तक स्वयं हटा लें, ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाया जायेगा, साथ ही संबंधितों से तोड़ने का खर्चा भी लिया जायेगा।
चैड़ीकरण की जद में आ रही शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने के मामले में दो दिन पहले 23 अगस्त को व्यापारियों को राहत मिली थी। हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया था। वही पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया था। इसके बाद अब एक बार फिर सूचना दे दी गई है की चार सितम्बर तक अतिक्रमण, कब्जा हटा लें अन्यथा नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा बलपूर्वक हटाया जायेगा।
(Udaipur Kiran) / अनुपम गुप्ता / सत्यवान