चंडीगढ़, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी हाेने के तीन दिन में जमा करना हाेगा।
रविवार को अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद तीन दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में तीन-तीन प्रतियां जमा करवानी होंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग के जारीआदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा -8 के उप क्रमांक (iii) के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करें और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करें और मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों को परहोना चाहिए। जिनका पूरा होना संभव हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक-चरण चुनाव के मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत निर्धारित निषेधाज्ञा अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा सक्सेना