रांची, 24 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार काे राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक माह में पूरी करें। रिक्त पदों को भरकर सरकार शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को सूचित करें। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले के अगली सुनवाई 23 सितंबर निर्धारित की है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कुछ में स्क्रुटनिंग का काम भी हो रहा है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने में दो माह का समय लग जाएगा। कोर्ट ने दो माह का समय देने के राज्य सरकार के आग्रह को नामंजूर करते हुए रिक्त पदों को प्रक्रिया एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ झारखंड में जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी व राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को लेकर दायर बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है।
पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी में अभी तक 152 पद ही भरे जा सकते हैं, 184 पद अभी भी रिक्त है। वहीं, सीडब्ल्यूसी और जेजे बोर्ड का सोशल ऑडिट भी किया जाना है। कोर्ट को पूर्व में राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि जेजे बोर्ड व सीडब्ल्यूसी के अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है लेकिन अब भी कई पद खाली हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष व सदस्य का पद कई वर्षों से खाली है। पद खाली रहने के कारण आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह