प्रयागराज, 24 अगस्त (Udaipur Kiran) । कटरा स्थित बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की मान्यता समाप्त किए जाने को लेकर एक बार फिर ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ज़िलाधिकारी, सीडीओ एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को फाइल भेजा है।
बता दें कि, वर्ष 2023 में स्कूल की मान्यता को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज करायी थी। जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने आरोपों की जांच करते हुए ज़िलाधिकारी को मान्यता रद्द किए जाने को लेकर फाइल भेजी थी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि स्कूल नजूल भूमि पर बिना किसी अधिकारिक अनुमति के बनाया गया और भूमि के दस्तावेज़ो में बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज के नाम से कोई भी मालिकाना हक अंकित नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर जब भूमि के कागजातों पर बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज या फिर संचालित करने वाली संस्था अथवा सोसाइटी का नाम नहीं अंकित है तो मान्यता कैसे हुई ? जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली मान्यता नियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूल के काग़जातों पर उसका या फिर उसको संचालित करने वाली सोसाइटी का नाम अंकित होना अनिवार्य बताया गया है।
इस पूरे मामले में स्कूल पर लगाये गये आरोपों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सही पाया। अब मामले की गम्भीरता को देखते हुए एसडीएम सदर, ज़िला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच समिति का गठन कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया जांच रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जायेगी। कॉलेज की प्रिंसिपल शर्ली मसीह ने यह कहते हुए अपने आप को किनारे कर लिया कि मान्यता मेरे कार्यकाल के दौरान नहीं हुई है और उन्होंने बीते किसी भी उत्तरदायित्वों या देनदारियों को पूरा करने से साफ़ मना कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली (सीबीएसई) को भी पत्र लिख कर मान्यता के नियम व संलग्नक दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद प्रबंधन समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने कहा कि विशप जॉनसन गर्ल्स एण्ड कॉलेज परम्परागत स्कूल के किसी भी मानक को पूरा नहीं करता है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधक और कॉलेज की मान्यता प्रत्याहरण के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र प्रशासनिक अफसरों को लिखा गया था पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए फिर से प्रशासनिक अफसरों को पत्र भेज दिया है। वहां से आदेश मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र / Siyaram Pandey