अहमदाबाद, 24 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में इम्पैक्ट फीस अधिनियम को अधिक लोकाभिमुख बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। पटेल ने गुजरात अनधिकृत विकास नियमन (इम्पैक्ट फीस) अधिनियम 2022 को व्यापक समर्थन मिले तथा अधिक से अधिक लोग इस का लाभ प्राप्त कर सकें; ऐसे जनहितकारी दृष्टिकोण से ये निर्णय किए हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण परती भूमि क्षेत्र में अनावासीय अवैध निर्माण का उपयोग कर रहे लोगों के 4.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) तक के अवैध निर्माणों को अब नियमित किया जा सकेगा। अनधिकृत आवासीय निर्माण के मामले में 2000 वर्ग मीटर तक की मिसिंग (नहीं की गई) पार्किंग सुविधा तथा अनधिकृत अनावासीय निर्माण के मामले में 1000 वर्ग मीटर तक की मिसिंग (नहीं की गई) पार्किंग सुविधा के लिए फीस लेकर इन अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में मिसिंग पार्किंग का 50 प्रतिशत सम्बद्ध प्लॉट में या 500 मीटर की सीमा में पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य था और शेष 50 प्रतिशत मिसिंग पार्किंग के लिए गुजरात अनधिकृत विकास नियमन अधिनियम 2022 की अधिसूचना से पार्किंग को नियमित करने हेतु निर्धारित की गई फीस वसूल कर अनधिकृत निर्माण नियमित करने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इम्पैक्ट फीस को लेकर किए गए इन महत्वपूर्ण निर्णयों को नियमानुसार कार्यवाही का अनुकरण कर शीघ्र ही लागू किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय पाश