अदालत ने दोषी पर 55 हजार का
जुर्माना भी लगाया
हिसार, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हत्या के एक मामले में हांसी निवासी
दोषी भारत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना
लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार
दोषी भारत ने अपने ही चाचा के बेटे की जमीनी विवाद व पुराने झगड़े की रंजिश में हत्या
कर दी थी। साथ ही शव को जलाकर सबूत मिटा दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद मामले की असलियत
का पता लगाया था। मामले में हांसी के शिव नगर के रहने वाले स्वरुप सिंह ने शुरुआत में
बेटे के न मिलने पर गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दिए बयान में स्वरुप
सिंह ने बताया था कि उसके दो लड़के हैं। बड़े बेटे सोनू ने एक दुकान की हुई है। उससे
छोटा अनिल घरेलू कामकाज करता था। 24 जून 2020 को उसका छोटा बेटा अनिल सुबह 11 बजे तक
घर पर था। उसके बाद बेटा अनिल उसके भाई के बेटे भारत के साथ खेत की ओर चला गया लेकिन
वह सुबह तक घर नहीं आया। उसने भारत से पूछा तो भारत ने बताया किअनिल ने एक युवक को बाइक लेकर वहां बुलाया था। बाद
में अनिल उस युवक के साथ बाइक पर चला गया था। भारत ने यह जानकारी दी तो अनिल का आसपास
व रिश्तेदारी में पता कर लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। हांसी शहर पुलिस ने इस
संबंध में अनिल की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।
पुलिस भी जांच करती रही, लेकिन
कहीं पता नहीं लगा तो पुलिस ने भारत को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ
में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया था कि हत्या करके शव को जला दिया था।
इस पर पुलिस ने मामले में हत्या सहित अन्य धाराएं जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इसी मामले में अदालत ने शुक्रवार को रोषी भारत को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर / SANJEEV SHARMA