Haryana

वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी डाला जा सकता है वोट

चंडीगढ़, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बयान जारी कर बताया कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग से निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों ने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।

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(Udaipur Kiran) शर्मा सक्सेना

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