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पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार कर सुनवाई की अगली तिथि को सूचित करे डीडीएः हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक खुले नाले में गिरकर मां और बच्चे की मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकार (डीडीए) को निर्देश दिया कि वो पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार कर सुनवाई की अगली तिथि को सूचित करे। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने आज डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारी ठेकेदारों द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण नहीं करते हैं। डीडीए के अधिकारी निर्माण स्थल पर गए बिना ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ठेकेदार ने नाला खुला ही छोड़ दिया। आपके स्टाफ उसकी मानिटरिंग तक नहीं करते हैं। कोई भी इसमें गिर सकता है।

बता दें कि दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है आपके अधिकारी काम करने को गुनाह मानते है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि खुले नाले के आसपास तुरन्त बैरिकेडिंग की जाए और वहां पर पड़े मलबे को हटाया जाए। हाई कोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा था कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें है। चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में हैं और नालों का यह हाल है। क्या नगर निगम काम कर रही है। ऐसा लगता है वह काम नहीं करती है। वहां पर साल भर से मलबा पड़ा हुआ है।

याचिका झुन्नु लाल श्रीवास्तव ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर महिला और उसके बच्चे की मौत की जांच शुरु करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। अभी तक दिल्ली पुलिस और डीडीए ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। याचिका में मांग की गई है कि नाले का निर्माण करनेवाले ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और दिल्ली में नालों के निर्माण की विस्तृत आडिट करायी जाए ताकि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं हो। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में बारिश जैसे हालात से निपटने के लिए योजना तैयार की जाए और दिल्ली के सभी खुले नालों को ढकने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा आम जनता को साईन बोर्ड के जरिये जागरुक किया जाए ताकि वे नालों से दूर रहें।

बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कालोनी में रहनेवाली 22 वर्षीय महिला तनुजा और उसका तीन साल का बेटा प्रियांश 31 जुलाई को गाजीपुर से गुजर रहे थे। काफी बारिश की वजह से गाजीपुर नाले से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। महिला अपने बच्चे के साथ नाले में गिर पड़ी और दोनों की मौत हो गई।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय

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