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आवारा पशुओं पर नियंत्रण व गाय मारने के मुआवजे पर एसडीएम को विचार करने का निर्देश

Allaabad High Court

प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिले की हरैया तहसील के ब्लाक झोट में आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने, सांड़ द्वारा गाय की हत्या करने का मुआवजा दिलाने की मांग में दाखिल याचिका पर एसडीएम को मुआवजे की कोई स्कीम हो तो विचार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कनिका राम मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि आवारा पशुओं से फसलों को भारी नुक़सान पहुंच रहा है। ऐसे ही एक पशु ने उसकी गाय मार दी। याची ने ग्राम विकास अधिकारी व एसडीएम को प्रत्यावेदन देकर इन पर नियंत्रण करने व याची को मुआवजे का भुगतान करने की मांग की है किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सरकारी वकील का कहना था कि याची ने यह नहीं बताया है कि किस स्कीम में उसे मुआवजा दिया जाए। यदि कोई स्कीम होगी तो अवश्य विचार किया जाएगा। जिस पर कोर्ट ने एसडीएम को विचार करने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / विद्याकांत मिश्र

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