नैनीताल, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल शहर में जाली नोट चलाने के आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपित को नैनीताल में अपने साथी के साथ नकली नोट चलाते हुए पकड़ा गया था।
दरअसल, गत छह अगस्त को मल्लीताल काेतवाली पर स्थानीय व्यवसायी कन्हैया जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़ा बाजार मल्लीताल स्थिति प्रतिष्ठान पर आकिल पुत्र हसनदीन निवासी चांद मस्जिदपुर पुरवालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सहित दो व्यक्ति आए। उन्होंने दुकान से 500 रुपये का एक जाली नोट देकर कुछ सामान खरीदा और शेष धनराशि लेकर चले गए। संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित को माल रोड के वुडलैंड शोरूम के पास से पकड़ कर पुलिस को सोंप दिया गया। तलाशी में उसके पास 500 रुपये के तीन और जाली नोट तथा संयुक्त अरब अमीरात के 200 दिरहम के 17 जाली नोट बरामद हुए।
आरोपित आकिल ने पूछताछ में बताया कि उसका साथी आरिफ दुबई से जाली नोट लाया था। उसने उसे ये नोट नैनीताल में चलाने के लिए दिए थे। तब से जेल में बंद आकिल ने जिला न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि आरोपित ने शहर में जाली नोट चलाने की साजिश की थी। इस कारण ही उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से फरार आरिफ को भी ज्योलिकोट चौकी बैरियर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से भी 500 रुपये के दाे जाली नोट बरामद हुए। इस आधार पर आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 180, 182 (2), और 61 (2) के तहत अभियोग दर्ज है। इस आधार न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी / कमलेश्वर शरण