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दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले के दो आरोपितों को मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले के दो आरोपितों को जमानत दे दी है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने आरोपितों कृष्णा और मनोज मित्तल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने इस हादसे की साजिश रची, ये ट्रायल का विषय है। दोनों आरोपित कार में सवार थे और कार चालक को कार रोकने को कहा था। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाती है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपित 1 जनवरी 2023 से हिरासत में है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ट्रायल जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है।

हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। कृष्णा की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने 6 मई को खारिज कर दी थी। रोहिणी कोर्ट की ओर से जमानत खारिज करने के बाद कृष्णा ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है। 27 जुलाई 2023 को रोहिणी कोर्ट ने चार आरोपितों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। रोहिणी कोर्ट ने तीन आरोपितों दीपक खन्ना, अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया है। अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।

पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी 2023 को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए थे।

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(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव

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