नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपित मोहन नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई मतलब नहीं है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में मोहन नायक को जमानत दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में काफी समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित 18 जुलाई 2018 से हिरासत में है और उसने जांच में पूरा सहयोग किया है। यह याचिका गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने दायर की थी। याचिका में मोहन नायक को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग की गई थी।
गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर कर दी गई थी। इस मामले की जांच एसआईटी ने की थी। जांच में पाया गया था कि इस घटना के तार संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो ककोका के दायरे में आते हैं। जांच में पाया गया था कि मोहन नायक ने इस घटना के आरोपितों को पनाह देने का काम किया था और वो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा था। उसके बाद मोहन नायक के खिलाफ ककोका लगाते हुए पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / दधिबल यादव