दुमका, 16 अगस्त (Udaipur Kiran) । पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी इमानुएल मरांडी को प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रमेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार काे उम्रकैद की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने नौ गवाह के बयान पर आधार पर आरोपित को दोषी करार किया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से सुनील कुमार झा ने बहस की। लोक अभियोजक ने बताया कि शिकारीपाड़ा की एक महिला ने 11 अगस्त 21 को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि आठ अगस्त 2021 को पांच साल की बेटी दोपहर को घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस का इमानुएल मरांडी (23 ) ने चॉकलेट दिलाने के बहाने बेटी को अपने घर ले गया और गलत काम किया। कुछ देर के बाद बेटी रोती हुई घर आई। काफी पूछने के बाद भी रोने का कारण नहीं बताया। अगले दिन वह रोने लगी। काफी पूछताछ करने पर बताया कि इमानुएल उसे अपने घर ले गया था और गलत काम किया। अब इसकी शिकायत आरोपित के घरवालों से की गई। घरवालों ने पंचायत में फैसला करने की बात कही। पंचायत में भी सभी ने थाना जाने की सलाह दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और गवाह के बयान सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार / शारदा वन्दना