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21 साल से कम उम्र और चालीस फीसदी से कम अंक वालों को नियुक्ति देने पर रोक

कोर्ट

जयपुर, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है, जिनकी उम्र एक जनवरी, 2024 को 21 साल से कभी थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोडकर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं देने को कहा है, जिनके भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी से कम अंक हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजकोष निदेशक के साथ राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून, 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 21 साल रखी गई थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य अभ्यर्थी के भर्ती की लिखित परीक्षा में कम से कम चालीस फीसदी अंक होने चाहिए थे। याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन की इन दोनों शर्तो की अवहेलना हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बडी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है, जिनके पास भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी अंक नहीं है। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों को 21 साल की उम्र पूरी नहीं होने के बावजूद चुन लिया गया है। जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए भर्ती विज्ञापन की इन दोनों शर्त पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

(Udaipur Kiran) / संदीप

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