Uttrakhand

पत्नी के हत्यारे पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चम्पावत, 03 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे जिला अदालत ने 29 जुलाई को हत्या का दोषी ठहराया था। शनिवार को सजा सुनाई गई। मामले में नवविवाहिता किरण की सास (कुलदीप की मां) हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29 जुलाई को बरी कर दिया था।

10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। शादी के 3 माह से भी कम समय में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। किरण के पति कुलदीप और सास हीरा देवी के खिलाफ लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदलत में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्य के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आरोपित कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया। आज शनिवार को जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की।

(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी / वीरेन्द्र सिंह

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