दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लागू की योजना
हिसार, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है, जो कि आगामी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। स्कूल के तहत 31 दिसंबर 2023 तक के बकाया बिलों व लगातार बकाया पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा।
बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता ओमबीर ने शनिवार को बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक के बकाया बिलों व लगातार बकाया पर उपभोक्ताओं के लिए लागू इस स्कीम के तहत इस बिल की मूल राशि को 6/3 मासिक/द्विमासिक किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के 6/3 मासिक/द्विमासिक बिलों को नियमित रूप से भरना होगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ता का सरचार्ज माफ नहीं होगा और माफी की स्कीम से भी बाहर माना जाएगा। यह योजना सभी प्रकार के शहरी व ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं तथा चालू व कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी और स्कीम आगामी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
एसई ओमबीर ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करवाने पर पांच प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। फ्रीज किया हुआ ब्याज किश्तों में माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल तीन किश्तों में या एकमुश्त जमा नहीं करवाता व अगले छह बिल लगातार नहीं भरता तो उपभोक्ता से सारा ब्याज लिया जाएगा व उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में किसी भी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण लंबित हैं इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे, हालांकि यदि उपभोक्ता मामले को वापस ले लेता है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। यदि किसी अपभोक्ता का बिल गलत है तो उसे भी निगम की हिदायतानुसार ठीक किया जाएगा। कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त या तीन किश्तों में से एक किश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं व अपना कटा हुआ कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर / SANJEEV SHARMA