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उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा, छह आरोपित आगजनी, चोरी और कुछ अन्य आरोपों से बरी

उत्तर पूर्वी दिल्ली कई दिन झुलसी थी दंगों की लपटों में। फोटो-इंटरनेट मीडिया

नई दिल्ली, 03 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के छह आरोपितों को आगजनी, चोरी और दूसरे आरोपों से बरी करने का आदेश दिया। एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने आरोपित हाशिम अली, अबू बकर, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, निजामुद्दीन ऊर्फ भोला और मोहम्मद दानिश को बरी करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने इन आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 188, 380, 427, 435 और 436 के आरोपों से बरी करने का आदेश दिया। घटना 25 फरवरी 2020 की है। शिकायतकर्ता नरेश चंद के मुताबिक शाम करीब साढ़े चार बजे शिव विहार के गली नंबर 12 में कुछ असामान्य दिखा। शाम पांच बजे कुछ दंगाई उनके घर में घुस गए। दंगाइयों ने घर में तोड़फोड़ की । पार्किंग में रखी मोटरसाइकिल और घर पर बनीं तीन दुकानों में आग लगा दी। घर में रखे फ्रिज, 40 इंच के एलईडी, नकदी, जेवर और चार सिलेंडर लूट लिए। करावल नगर थाने में उनकी शिकायत पर 28 फरवरी को एफईआआर दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे।

(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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