हमीरपुर 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । कुकर्म के साढ़े आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मामा ने पुलिस को बताया था कि उसके पास उसका छह वर्षीय भांजा रहता है, जो यहां रहकर पढ़ाई करता है। 23 अक्तूबर 2015 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसके घर के अंदर अतरौली गांव निवासी दोषी मातादीन उसके भांजे के कपड़े उतारकर उसके साथ कुकर्म किया। मासूम के चिल्लाने पर गांव के रामहेत लोधी व राजेश सिंह मौके पर पहुंच गए। दोषी मौके से भाग गया। शाम को जब वह घर आया तो भांजे ने उसे सारी बात रो-रोकर बताई। पुलिस ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। शुक्रवार को अदालत ने तमाम गवाहाें और साक्ष्याें के आधार पर दाेषी मातादीन को सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा / दीपक वरुण / दिलीप शुक्ला