जम्मू, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । उप जिला मजिस्ट्रेट थन्नामंडी ने स्थानीय निवासियों से बिना पूर्व अनुमति के वन क्षेत्र में न घूमने का आग्रह किया है। आम जनता की सुरक्षा के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें सभी को सूचित किया गया है कि इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वन क्षेत्रों में रात 9ः00 बजे से सुबह 4ः00 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित है। इन घंटों के दौरान बिना पूर्व अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश करना सख्त वर्जित है।
सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कुछ नागरिक रात के समय वन क्षेत्रों में जाते या घूमते हैं अक्सर बिना किसी अनुमति के उच्च तीव्रता वाले पटाखे फोड़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा करता है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल बदमाशों द्वारा संभावित राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों से निपटने के लिए नियमित रूप से रात के समय इन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाते हैं।
प्रतिबंधित घंटों के दौरान पटाखों का उपयोग करने/वन क्षेत्र में अधिकृत पहुँच की आवश्यकता वाले लोगों को थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन, थन्नामंडी से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति अनुरोधों पर मामले-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एसडीएम ने सभी से नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस निर्देश का पालन करने का आग्रह किया। इस नोटिस की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह