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दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, पांच को फैसला

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 01 अगस्त (Udaipur Kiran) । रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने संत जेवियर कॉलेज की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पांच साल तक लगातार जबरन दुष्कर्म करने के मामले में बक्सर निवासी वरुण सिंह को गुरुवार को दोषी करार दिया है। आरोपित जमानत पर चल रहा था। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही अदालत ने सजा पर फैसला पांच अगस्त को सुनाएगी। अभियुक्त बहुत ही शातिर है। घटना को लेकर पीड़िता ने लालपुर थाना में सितंबर 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित ने पहले छात्रा से साल 2011 में दोस्ती की। इसके बाद सर्जना चौक स्थित हेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट में ले गया। वहां से उसे पहली बार उसने संत अन्ना स्कूल, रांची की गली में स्थित शांति एन्क्लेव में पहली मंजिल पर अपने किराए के फ्लैट में ले गया था और वही कोल्ड ड्रिंग पिलाया और घटना का अंजाम दिया था। अदालत ने दुष्कर्म के साथ आईटी एक्ट के तहत भी दोषी पाया है। कारण अभियुक्त ने फर्जी आईडी बनाकर पीड़िता के रिश्तेदार को व्हाट्सएप भेजने की धमकी दिया था।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / शारदा वन्दना

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