हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग को दी गई शिकायत के बाद करवाई
आयोग ने डीजीपी को आपराधिक कार्रवाई के लिए और एसीएस को जांच के आदेश दिए
हिसार, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच की खामियां दूर करने व अदालत में केस की पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग (प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट) के डायरेक्टर संजय हुड्डा को हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग (एचएससीएससी) के चेयरमैन रविंद्र बलियाला ने एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को जाति के आधार पर प्रताडि़त करने के लिए हरियाणा सर्विस रूल्स के नियमों की धज्जियां उड़ाने का दोषी ठहराया है। आरोप है कि डायरेक्टर प्रोसिक्युशन ने अपने अधीन एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी के साथ जाति आधारित भेदभाव करते हुए उचित प्रक्रिया के बिना अपने कार्यालय में बुलाकर धमकाया, बेइज्जत किया।
आयोग ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि संजय हुड्डा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करें। साथ ही पीडि़त रोहताश के खिलाफ दुर्भावना से की गई दो जांच और उनकी रिपोर्ट को भी निरस्त किया। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को डायरेक्टर प्रोसिक्युशन के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार हिसार में जिला न्यायवादी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी रोहताश को डायरेक्टर प्रोसिक्युशन ने जिला न्यायवादी के माध्यम से मौखिक तौर पर सम्मन जारी करते हुए दे मार्च को अपने कार्यालय में बुलाया।
जब रोहताश पंचकूला स्थित कार्यालय में गया तो डायरेक्टर प्रोसिक्युशन संजय हुड्डा ने उसकी जाति के बारे में बातचीत की और फिर उसको धमकी दी, बेइज्जत किया। इस पर रोहताश ने 23 मार्च 2023 को आयोग में शिकायत की। इस शिकायत पर आयोग ने डायरेक्टर प्रोसिक्युशन व अन्य प्रतिवादियों से लिखित जवाब मांगा और मामले की सच्चाई जानने के लिए उनकी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई की। इस शिकायत की सुनवाई के दौरान 14 जून 2023 के हिसार जिला न्यायवादी के एक पत्र के आधार पर डायरेक्टर प्रोसिक्युशन ने शिकायतकर्ता रोहताश के खिलाफ जांच कमेटी गठित करते हुए जांच के आदेश दिए जिसने अपनी प्राथमिक जांच में 20 जुलाई 2023 को रोहताश को दोषी करार दिया।
इसके अलावा महम के एक कंप्यूटर प्रोफेशनल विरेंद्र कुमार की शिकायत पर नूंह के जिला न्यायवादी को रोहताश के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिन्होंने 5 अक्टूबर 2023 को अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। इसके बाद भी डायरेक्टर प्रोसिक्युशन ने शिकायतकर्ता रोहताश के खिलाफ विभिन्न आरोपों में कई जांच करवाई। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने संजय हुड्डा द्वारा दिए गए दो जवाब, रोहताश के खिलाफ की गई दो प्राथमिक जांच की रिपोर्ट का अध्ययन किया और यह आदेश दिया।
कुछ राहत लेकिन जिला न्यायवादी के खिलाफ करेंगे अपील : रोहताश
शिकायतकर्ता रोहताश ने गुरुवार को बताया कि आयोग के निर्णय से उसको कुछ राहत मिली है लेकिन आयोग ने हिसार के जिला न्यायवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मलाल है। इसके लिए वे अध्ययन करेंगे कि इस ऑर्डर के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है, यदि ऐसा संभव है तो वे अपील करेंगे। रोहताश ने बताया कि डायरेक्टर प्रोसिक्युशन के खिलाफ दी गई शिकायत को वापस लेने के दबाव के लिए उसके खिलाफ दो विभागीय जांच करवाने के अलावा एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर शर्मा