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लैंड फॉर जॉबः सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव व अन्य पर मुकदमा चलाने को लेकर 20 अगस्त तक फैसला करने का निर्देश

नई दिल्ली, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में लालू यादव समेत 32 लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक फैसला करने का निर्देश दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकार से कहा कि अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार का अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दे। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

इसके पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव समेत दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ ट्रायल के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने गृह मंत्रायल के 19 जुलाई की उस सूचना पर गौर किया जिसमें उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लायी जाए और हर हफ्ते केसों की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश सक्षम प्राधिकार पर भी लागू होते हैं। ऐसे में संबंधित सक्षम प्राधिकार 20 अगस्त तक फैसला करे।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने 07 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। 06 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप तक इस मामले की जांच पूरी कर लेंगे। मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दे दिया।

सात मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / पवन कुमार श्रीवास्तव / आकाश कुमार राय

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