प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 49 में कोविड नियमों का उल्लंघन कर जुलूस निकालने सहित अन्य जिले में दर्ज मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदीप कुमार चौधरी व दारा सिंह चौहान व सात अन्य नेताओं के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी है और अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने इन नेताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। इन लोगों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं, यह निर्णय सरकार को लेना है।
इससे पहले, गृह सचिव संजीव गुप्ता ने बताया था कि यह सरकारी नीति का मामला है और निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। यह भी कहा गया कि लोक सभा चुनाव के चलते अभी माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / आकाश कुमार राय