भोपाल, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बीमा कवर का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। गत मंगलवार को मंत्रि-परिषद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कुल एक लाख 30 हजार 894 आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका लाभांवित होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुल एक लाख 70 हजार 439 आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को लाभ मिलेगा। दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी व मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जायेगा। बीमा योजना की प्रीमियम राशि उनकी सहमती से काटी जायेगी। जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत वित्तीय व्यय भार अनुसार की जायेगी। योजना पर प्रतिवर्ष 6.05 करोड़ रुपये संभावित है, जिसमें राज्यांश के रूप में 2.42 करोड़ एवं केन्द्रांश राशि 3.63 करोड़ रुपये सम्मलित है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना में 18 से 59 आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दूर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत / नेहा पांडे