मुंबई, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । नवी मुंबई में उरन इलाके में यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपित जावेद शेख को बुधवार को पनवेल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 दिनों तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। जावेद खान से पूछताछ के बाद पुलिस ने उस पर अट्रोसिटी की अतिरिक्त धारा इस मामले में बढ़ा दिया है। यशश्री को गाली देने के आरोप में दाऊद शेख के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने का आदेश नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को दिया है। इसके साथ ही इस संवेदनशील मामले के लिए वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को बतौर वकील नियुक्त किया है। इस मामले के आरोपितों को कठोर सजा दी जाएगी।
पुलिस के अनुसार आरोपित दाऊद शेख यशश्री शिंदे की हत्या करके फरार हो गया था। उरन पुलिस ने यशश्री शिंदे का क्षतविक्षत शव उरन में सुनसान जगह से बरामद किया था और उसे पकड़ने के लिए सात पुलिस टीमों का गठन किया था। पुलिस ने दाऊद शेख को कल कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह यशश्री से विवाह करना चाहता था लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, इसी वजह से यशश्री की हत्या की दी। साथ ही यशश्री को उसने जातिवाचक गाली भी दी थी।
(Udaipur Kiran) यादव / सुनीत निगम