Chhattisgarh

बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपित युवक को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय धमतरी।

धमतरी, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । टंगिया मारकर बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपित रतिराम कमार को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम साल्हेभाठ की है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सात माह पूर्व ग्राम साल्हेभाठ में अपने घर के पास बुजुर्ग बुदेसिंग कावडे़ खड़ा था, तभी वहां गांव के रतिराम कमार आ पहुंचा। किसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हुई और यह विवाद में बदल गया। तैश में आकर रतिराम कमार टंगिया लेकर आ गया और बुजुर्ग बूदेसिंग के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतका की पत्नी बुधंतीन बाई ने देवर परसराम कावडे़ को घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद घायल को एम्बुलेंस से नगरी अस्पताल लाया गया। स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धमतरी रिफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रार्थी परसराम कावडे़ की रिपोर्ट पर खल्लारी पुलिस ने आरोपित रतिराम कमार के खिलाफ हत्या की जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक कोर्ट) के न्यायाधीश उषा गेंदले ने आरोपित रतिराम कमार 27 निवासी साल्हेभाठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा / गायत्री प्रसाद धीवर

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