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कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों और एक चालक की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Tees hazari Court file photo

-तीस हजारी कोर्ट ने दिया 31 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलभराव से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों और एक थार चालक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने कल यानि 31 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने थार चालक मनुज कथुरिया और कोचिंग के सह-मालिकों तेजिंदर सिंह परविंदर सिंह हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान थार चालक की ओर से पेश वकील राकेश मल्होत्रा ने कहा कि उसने जानबूझकर गेट नहीं तोड़ा। घटना के समय थार की स्पीड 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की थी। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्र में गाड़ी चलाना कठिन काम होता है। जलभराव को रोकने के लिए नगर निगम है। उन्होंने कहा कि जलभराव रोकने के लिए न तो नगर निगम ने कोई काम किया और न ही दिल्ली जल बोर्ड ने। उसने कहा कि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रोड पर भी कोई रोक नहीं थी। पानी ढाई फीट ऊपर से आ रहा था।

कोचिंग के चार सह-मालिकों की ओर से पेश वकील अमित चड्डा ने कहा कि कोचिंग में लाइब्रेरी चलाना कोर्ट की लाइब्रेरी से अलग होता है, जहां किताबें नियत जगह पर रखी होती हैं। कोचिंग के लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्लासों के बीच में होता है। इसका दूसरे काम के लिए दुरुपयोग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के तहत सूचना और मंशा दो मुख्य हिस्से हैं। दूसरी धारा 106 में लापरवाही से मौत का है। धारा 102 और 106 विरोधाभासी हैं। ऐसे में दोनों धाराएं कोचिंग के मालिकों पर नहीं लगाई जा सकती हैं।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 28 जुलाई की देर रात में कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

बतादें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। एक वकील ने भी हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को पत्र लिखा है। दिल्ली हाई कोर्ट कल यानि 31 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय

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