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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा क्षेत्र निवासी साेलह वर्षीय किशोरी अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार गई थी। बड़ी बहन ब्यूटी पार्लर गई थी। छोटी बहन ब्लाउज लेने टेलर की दुकान पर गई थी। इस दौरान एक युवक छोटी बहन को बहला फुसला कर भगा ले गया। किशोरी की मां ने उमेश चंद्र पुत्र मानिक चंद्र निवासी जहाजपुर थाना टूंडला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

विवेचना के बाद पुलिस ने उमेश के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर उससे दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उमेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / शरद चंद्र बाजपेयी / आकाश कुमार राय

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