Uttar Pradesh

स्वकर निर्धारण एवं छूट के साथ गृहकर जमा करने की तिथि बढ़ी

नगर निगम

प्रयागराज, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । नगर के भवन स्वामियों की सुविधा के लिए पार्षदों के अनुरोध एवं महापौर गणेश केसरवानी के आदेश पर गृहकर की छूट एवं स्वकर निर्धारण फार्म की अवधि अगस्त माह के अन्तिम तिथि तक बढ़ा दी गई है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी0के0 द्विवेदी ने बताया है कि जिन भवन स्वामियों द्वारा अब तक स्वकर निर्धारण हेतु स्वकर-प्रपत्र भरकर जमा नहीं किया गया है ऐसे भवन स्वामियों के लिए यह आखिरी मौका है। ऐसे सभी भवन स्वामी अपने भवन का स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर अंतिम तिथि 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं तथा अगस्त में भी अपने भवन का गृहकर 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा कर सकते हैं।

नगर निगम के जनसम्पर्क अधिकारी के मुताबिक जनहित में नगर निगम राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी गृहकर की चालू मांग पर बकाया न होने की स्थिति में छूट एवं विलम्ब शुल्क के रूप में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में उल्लिखित रीति के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज लिये जाने के साथ ही 01 से 31 अगस्त तक में 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी तथा स्वकर निर्धारण फार्म भरने की भी तिथि 31 अगस्त तक अनुमन्य होगी।

(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र / राजेश

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